Edited By ,Updated: 21 May, 2017 12:00 PM
पाकिस्तान के अटर्नी जनरल अश्तर औसफ अली भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में पाकिस्तान के मामले की पैरवी करेंगे...
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के अटर्नी जनरल अश्तर औसफ अली भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में पाकिस्तान के मामले की पैरवी करेंगे। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की मामले से सही तरीके से नहीं निपटने और ब्रिटेन में रहने वाले खवार कुरैशी को अपना वकील रखने को लेकर आलोचना होने के बाद हुआ है।
ICJ ने 18 मई को जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी। अटर्नी जनरल ने कहा कि ICJ के समक्ष भारत के मामले के खिलाफ देश के बचाव को सरकार ने सैन्य प्रतिष्ठान समेत सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद तैयार किया था। उन्होंने इस आलोचना को भी खारिज कर दिया कि क्यों पाकिस्तान ने वैश्विक अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया।
ICJ के अधिकार क्षेत्र के संबंध में पाकिस्तान की मार्च 2017 की घोषणा का उल्लेख करते हुए औसफ ने कहा कि इस मुद्दे पर चल रहा दुष्प्रचार गलत है। औसफ ने कहा कि सही स्थिति है कि पाकिस्तान ने काफी पहले सितंबर 1960 में ही ICJ के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने पर सहमति जताते हुए बिना शर्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। मार्च 2017 में हमने घोषणा के अपवाद, आपत्तियों और शर्तों को घोषित किया। उन्होंने कहा कि 1960 की मूल घोषणा बिना आपत्तियों और अपवादों के थी। पाकिस्तान ने मार्च 2017 से पहले खुद ही ICJ के अनिवार्य अधिकार क्षेत्र पर हस्ताक्षर किया था।