ट्विटर पर महिला को ‘कठपुतली’ बताने के लिए ट्रंप पर मुकदमा नहीं चल सकता: न्यायाधीश

Edited By ,Updated: 11 Jan, 2017 05:57 PM

judge rules woman can  t sue trump over calling her a dummy on twitter

न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने पिछले वर्ष दायर रिपब्लिकन पार्टी के निर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ उस राजनीतिक रणनीतिकार के मुकदमे को खारिज कर दिया जिसने दावा...

न्यूयॉर्क:न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने पिछले वर्ष दायर रिपब्लिकन पार्टी के निर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ उस राजनीतिक रणनीतिकार के मुकदमे को खारिज कर दिया जिसने दावा किया था कि ट्विटर पर ट्रंप ने उन्हें ‘‘कठपुतली’’ बताकर उनकी छवि खराब की और झूठा आरोप लगाया कि उनके प्रचार अभियान में नौकरी के लिए वह ‘‘गिड़गिड़ाई’’ थीं।  

मैनहट्टन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बारबरा जाफे ने कहा कि ट्रंप के ट्वीट ‘‘सामान्य तौर पर अस्पष्ट और अपमानजनक’’हो सकते हैं और जो बातें उन्होंने कहीं वे रिपब्लिकन जनसंपर्क सलाहकार चेरिल जैकब्स को ठेस पहुंचा सकती हैं लेकिन वे अब भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत संरक्षित हैं।मामला फरवरी में जैकब्स के सीएनएन को दिए साक्षात्कार से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप का राष्ट्रपति पद का चुनाव प्रचार वित्तीय मामले में पारदर्शी नहीं था।ट्रंप ने उसी रात ट्वीट कर जवाब दिया था।ट्रंप ने ट्वीट किया था कि जैकब्स नौकरी के लिए हमारे समक्ष गिड़गिड़ाई थीं।हमने उन्हें मना कर दिया और वह विरोधी बन गईं।’’उन्होंने उन्हें ‘‘वास्तविक कठपुतली’’बताया।कुछ दिनों बाद ट्रंप ने ट्वीट किया कि वह ‘‘बेकार है, विश्वसनीय बिल्कुल नहीं है।’’  
 

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