ईशनिंदा मामले में पीट-पीट कर हत्या करने वाले पाक छात्र को मौत की सजा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Feb, 2018 05:26 PM

mashal khan killing case one person gets death sentence 5 get life in prison

ईशनिंदा के झूठे आरोप को लेकर  छात्र  खान (23)मशालकी पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने  एक छात्र को मौत व 5 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश फजल सुभान ने सुरक्षा कारणों...

 पेशावरः  ईशनिंदा के झूठे आरोप को लेकर  छात्र  खान (23)मशालकी पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने  एक छात्र को मौत व 5 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश फजल सुभान ने सुरक्षा कारणों से हरिपुर की एक जेल में यह फैसला सुनाया। फैसले के अनुसार मामले के मुख्य आरोपी इमरान अली को मौत की सजा के अलावा एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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 गत वर्ष अप्रैल में पाकिस्तान के मरदन शहर स्थित अब्दुल वली खान विश्वविद्यालय के पत्रकारिता के छात्र मशाल खान को सैकड़ों छात्रों की भीड़ ने उसके छात्रावास से इस अफवाह को लेकर बाहर खींच लिया था कि उसने सोशल मीडिया पर कुछ ईशनिंदा सामग्री डाली है। यह आरोप निराधार साबित हुआ। छात्र को निर्वस्त्र करके बुरी तरह से पीटा गया और बाद में उसे गोली मार दी गई। उसके शव को भी क्षत-विक्षत किया गया। 

अली भी विश्वविद्यालय का छात्र है और उसने मशाल पर गोली चलाना स्वीकार किया था। मामले के कुल 57 आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने 25 को चार वर्ष जेल की सजा सुनाई जबकि 26 अन्य को बरी कर दिया। इस मामले का एक आरोपी मियां सईद गत 4 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक तहसील काउंसलर सहित तीन और संदिग्ध अभी फरार हैं। 


 

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