नवाज के पार्टी नेतृत्व को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Oct, 2017 04:40 AM

nawazs party leadership challenged in lahore high court

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने निर्वाचन अधिनियम 2017 के उस प्रावधान को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य ठहराए जाने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पी.एम.एल.-एन.) का...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने निर्वाचन अधिनियम 2017 के उस प्रावधान को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य ठहराए जाने के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पी.एम.एल.-एन.) का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त किया है। 

बार एसोसिएशन के सचिव आफताब अहमद बाजवा की ओर से दाखिल याचिका में दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया था। उन्होंने कहा कि शरीफ को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना ही असंवैधानिक है। बाजवा ने कहा कि यदि कोई संवैधानिक कानून के तहत सांसद नहीं बन सकता तो वह निश्चित रूप से किसी राजनीतिक दल का प्रमुख या पदाधिकारी भी नहीं बन सकता।
 

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