Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Oct, 2017 09:45 PM
पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने एनएबी भ्रष्टाचार मामले में आरोपी वित्त मंत्री इशाक डार की अदालत में पेश होने से छूट प्रदान किए जाने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में...
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने एनएबी भ्रष्टाचार मामले में आरोपी वित्त मंत्री इशाक डार की अदालत में पेश होने से छूट प्रदान किए जाने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित होने से छूट प्रदान किए जाने संबंधी डार की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी जब गवाहों के बयान दर्ज कराए जा रहे हों और उनसे जिरह की जा रही हो, तो उस समय आरोपी को अदालत में उपस्थित होने की जरूरत हैं। डार के वकील ख्वाजा हारिस ने अभियोजन पक्ष के एक गवाह अल बराका बैंक के तारिक जावेद से जिरह पूरी कर ली है। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।