Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Mar, 2018 06:24 PM
पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और पंजाब प्रांत की सरकारों को अगले आदेश तक जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को गिरफ्तार या नजरबंद करने पर रोक लगा दी। हाफिज सईद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है।
लाहौर: पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र और पंजाब प्रांत की सरकारों को अगले आदेश तक जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को गिरफ्तार या नजरबंद करने पर रोक लगा दी। हाफिज सईद मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है।
डॉन न्यूज टीवी के अनुसार सईद ने अपनी संभावित गिरफ्तारी के खिलाफ 23 जनवरी को न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उसने अपनी याचिका में कहा था कि सरकार अमरीका और भारत के दबाव में आकर उसे गिरफ्तार करना चाहती है। इस पर न्यायालय ने दोनों सरकारों को सईद की गिरफ्तारी न करने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ता के आरोपों का जवाब दाखिल करने को कहा।
केंद्र और पंजाब की सरकारें अपने जवाब दाखिल करने में विफल रहीं और आज की सुनवाई के दौरान उन्होंने न्यायालय से इसके लिए और वक्त मांगा। इस पर न्यायालय ने इन सरकारों को सईद को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया और उनसे याचिकाकर्ता के आरोपों के जवाब दाखिल करने को कहा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों सरकारों को चार अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।