न्‍यूज चैनल को नवाज शरीफ के बयान की आलोचना पड़ी भारी

Edited By ,Updated: 25 Mar, 2017 01:37 PM

pakistani channel gets notice over remarks against pm nawaz sharif

पाकिस्‍तान इलैक्‍ट्रॉनिक मीडिया रेग्‍युलेटरी अथॉरिटी (Pemra) ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक बयान की निंदा किए जाने पर ARY न्‍यूज चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है...

इस्लामाबादः पाकिस्‍तान इलैक्‍ट्रॉनिक मीडिया रेग्‍युलेटरी अथॉरिटी (Pemra) ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक बयान की निंदा किए जाने पर ARY न्‍यूज चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डॉन ऑनलाइन के अनुसार, न्‍यूज चैनल के एक प्रोग्राम में अतिथि के तौर पर आए शाहिद लतीफ द्वारा शरीफ के एक बयान की निंदा की गई जिसके बाद रेग्‍युलेटरी ने यह कार्रवाई की है। गुरुवार को एक कार्यक्रम ‘द रिपोर्टर्स’ के दौरान शाहिद लतीफ ने बयान दिया।

Pemra ने अपने बयान में कहा, ‘कार्यक्रम को पेश कर रहे मेजबान ने लतीफ को ऐसा बयान देने से नहीं रोका, जो कि Pemra नियमों का उल्‍लंघन था।‘ बता दें कि किसी भी आक्रामक, उत्तेजक या अपमानजनक टिप्पणी को प्रसारित करना Pemra एक्‍ट 2007 व Pemra आचार संहिता 2015 के विभिन्न वर्गों और धाराओं का उल्लंघन है। ARY न्‍यूज से 31 मार्च तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया है साथ ही इस तरह के कार्यक्रम का प्रसारण नहीं रोकने का कारण भी स्‍पष्‍ट करने को कहा गया है। Pemra ने बताया यदि चैनल को दोषी पाया गया तो 'The Reporters' प्रोग्राम रोक दिया जाएगा और ARY के ऑपरेटिंग लाइसेंस पर रोक के साथ 1 मिलियन रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

इसके अलावा Pemra ने रावलपिंडी के नजदीक विमान दुर्घटना की गलत खबर दिखाए जाने के कारण 9 अन्‍य टीवी चैनलों- अब तक टीवी, वक्‍त टीवी, चैनल 5, सच टीवी, 7 न्‍यूज, आज टीवी, रोज टीवी, न्‍यूज वन व कैपिटल टीवी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन चैनलों को भी 31 मार्च तक अपना जवाब देना है। गलत खबर प्रसारित करने के जुर्म में 1 मिलियन रुपए का जुर्माना और ऑपरेटिंग लाइसेंस को रद कर दिया जाता है।

Pemra ने डॉन न्‍यूज को तीन दिनों के लिए ‘जरा हट के’ कार्यक्रम बंद करने को कहा था लेकिन डॉन न्‍यूज ने ऐसा नहीं किया फलस्‍वरूप इसे भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 9 मार्च को ‘जरा हट के’ में एंकर ने इस्‍लामाबाद हाइकोर्ट के जस्‍टिस शौकत अजीज सिद्दकी के खिलाफ एक संदर्भ पर चर्चा की जो सुप्रीम ज्‍यूडिशियल काउंसिल के पास लंबित है। डॉन न्‍यूज के एक अधिकारी के अनुसार, चैनल ने इस नोटिस पर सिंध हाइ कोर्ट से पहले ही ‘स्‍टे’ ले लिया है।
 

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