PAK में निजी चैनलों को भारतीय फिल्में दिखाने की अनुमति

Edited By ,Updated: 14 Feb, 2017 11:59 AM

pakistani court allows private channels to show indian films

पाकिस्तान की एक अदालत ने वैध लाइसैंसधारी निजी टैलीविजन चैनलों को देश के नियामक प्राधिकरण के साथ उनके समझौते की शर्तें के अनुरूप भारतीय फिल्में दिखाने की अनुमति दे दी है...

इस्लामाबादः पाकिस्तान की एक अदालत ने वैध लाइसैंसधारी निजी टैलीविजन चैनलों को देश के नियामक प्राधिकरण के साथ उनके समझौते की शर्तें के अनुरूप भारतीय फिल्में दिखाने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तान इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रैग्यूलेट्री अथॉरिटी (पी.ई.एम.आर.ए.) ने लाहौर उच्च न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश की थी जिसके मद्देनजर अदालत के मुख्य न्यायाधीश सैयद मंसूद अली शाह ने निजी टैलीविजन चैनलों को कल मंजूरी दे दी। लियो कम्युनिकेशन ने केबल टैलीविजन नैटवर्क पर भारतीय कार्यक्रम प्रसारित करने पर लगे प्रतिबंध को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने अंतरिम आदेश पारित किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि टैलीविजन चैनलों को लाइसेंस एस्टैबलिश एंड ऑपरेट सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्ट चैनल स्टेशन के उपबंध 7.2 (दो) के तहत भारतीय फिल्में प्रसारित करने की अनुमति होनी चिाहए। याचिकाकर्ता के वकील तफ्फजुल रिजवी ने अदालत में दलील दी कि चैनलों को भारतीय नाटक प्रसारित करने की भी अनुमति होनी चाहिए क्योंकि वे भी पी.ई.एम.आर.ए. के साथ हुए लाइसैंस समझौते के तहत मनोरंजन की परिभाषा में शामिल हैं।

पी.ई.एम.आर.ए. कानून अधिकारी ने इस दलील का विरोध करते हुए यह स्थापित करने के लिए समय मांगा कि मनोरंजन में भारतीय नाटक शामिल नहीं होते। उन्होंने कहा कि चैनलों को पीईएमआरए के साथ उनके लाइसैंस समझौतों की शर्तों के अनुसार भारतीय फिल्में प्रसारित करने की अनुमति है। पी.ई.एम.आर.ए. ने अपने अक्तूबर 2016 के आदेश में केबल नैटवर्क के जरिए चलने वाले पाकिस्तान के निजी चैनलों को भारतीय कार्यक्रम प्रसारित करने से रोक दिया था। दायर की गई याचिका में कहा गया है कि यह आदेश पीईएमआरए के नियमों एवं संविधान का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वर्ष 2010 में उसे पीईएमआरए ने केबल चैनल फिल्माजिया के प्रसारण के लिए 15 साल के लाइसेंस की मंजूरी दी थी और लाइसेंस के तहत उसे भारतीय समेत 10 प्रतिशत विदेशी कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति दी गई थी। उसने कहा, विदेशी (भारतीय) कार्यक्रम प्रसारित करने के कारण चैनल बहुत लोकप्रिय हो गया और देशभर में उसे दर्शकों की सर्वाधिक रेटिंग मिली है। इसमें आरोप लगाया गया, सरकार चयनित देशभक्ति कर रही है क्योंकि भारतीय फिल्मों को देशभर के सिनेमा घरों में दिखाए जाने की अनुमति है जो दोहरे मापदंड दशार्ता है। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई दो मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।

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