पाक अदालत ने विपक्षी नेता इमरान खान की संपत्ति जब्त  करने का दिया आदेश

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Jul, 2017 07:29 PM

pakistani court orders seizing properties of imran khan  tahirul qadri

पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान में विपक्षी नेता इमरान खान और मौलवी से राजनेता बने तहिरूल कादरी की ...

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान में विपक्षी नेता इमरान खान और मौलवी से राजनेता बने तहिरूल कादरी की संपत्ति जब्त  करने का आदेश दिया है। दोनों के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज है जिसकी सुनवाई के दौरान पेश न होने पर अदालत ने यह आदेश दिया।

एटीसी यहां सचिवालय पुलिस थाने में में दोनों के खिलाफ 2014 में प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के मामले में दर्ज एफआईआर पर सुनवाई कर रहा है। इस प्रदर्शन के दौरान इस्लामाबाद में आम जनजीवन ठप हो गया था। एक वकील के मुताबिक, अदालत ने संबंधित पुलिस थानों और राजस्व बोर्ड को आदेश के अमल के लिए नोटिस जारी किया है। एटीसी ने तीन फरवरी को पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष खान और पाकिस्तान आवामी तहरीक (पीएटी) के प्रमुख कादरी के खिलाफ बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

यह मामला 2014 के प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अस्मतुल्लाह जुनेजो पर हमले से जुड़ा है। सचिवालय पुलिस ने तोडफ़ोड़ और एसएसपी पर हमले में कथित संलिप्तता के लिए पीटीआई और पीएटी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एटीसी न्यायाधीश सोहेल इकराम ने पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद बेमियादी गिरफ्तार वारंट जारी किया था।

रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मामले में घोषणा करवाए जाने के बावजूद संदिग्धों को गिरफ्तार  नहीं किया जा सका। पुलिस अबतक दोनों नेताओं को सियासी वजहों और समर्थकों द्वारा हंगामा किए जाने के डर से गिरफ्तार करने में विफल रही है।  

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