सुप्रीमकोर्ट का सजा-ए-मौत के तरीके को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई से इंकार

Edited By ,Updated: 22 Feb, 2017 04:33 PM

us supreme court wont hear thomas arthur appeal

अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने अलबामा के एक कैदी की उस अपील पर सुनवाई से इंकार कर दिया ...

वाशिंगटन:अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने अलबामा के एक कैदी की उस अपील पर सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें उसने खुद को मौत की सजा दिए जाने के तरीके को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए वैकल्पिक तरीका अपनाने का अनुरोध किया था।   


थॉमस आर्थर नामक इस कैदी पर 30 वर्षों से मौत की सजा की तलवार लटक रही है और इस दौरान सात बार उसकी सजा को स्थगित किया जा चुका है।सुप्रीम कोर्ट ने कल थॉमस आर्थर की अपील को ठुकरा दिया।जांचकर्ताओं ने कहा था कि ऑर्थर का एक महिला के साथ संबंध था जिसने अपने पति की हत्या करने के लिए उसे 10,000 डालर का भुगतान किया था।न्यायमूर्ति सोनिया सोटोमेयर और न्यायमूर्ति स्टीफन ब्रेयर ने कहा कि यह अपील कैदियों को मौत की सजा देने के तरीकों को चुनौती देने की आवश्यकता पर केंद्रित है।

 

सोटोमेयर ने 18 पृष्ठ की अपनी व्यवस्था में कहा कि ऑर्थर ने इस बात के काफी सबूत पेश किए थे कि अलबामा में मौत की सजा के लिए दिए जाने वाले इंजेक्शन की प्रक्रियाओं से असहनीय पीड़ा होती है। साथ ही आर्थर ने विकल्प के रूप में गोली मारकर मौत की सजा देने का सुझाव दिया था।सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्थर की अपील पर सुनवाई से इंकार करने से पहले कोर्ट ने नवंबर में उसकी मौत की सजा पर उस समय रोक लगा दी थी जब वह राज्य में मौत की सजा के लिए घातक इंजेक्शन कक्ष के बाहर एक होल्डिंग सेल में बैठा हुआ था।मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबट्र्स ने कहा कि ऑर्थर की अपील ‘‘कोर्ट की समीक्षा के योग्य नहीं है।’’अलबामा के अटॉर्नी जनरल ने इस फैसले की प्रशंसा की है। 

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