Edited By ,Updated: 26 Mar, 2017 01:24 PM
सरकार ने नोटबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों से जब्त भारतीय मुद्रा के संबंध में यह कहते हुए जानकारी देने से इंकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता।
नई दिल्ली: सरकार ने नोटबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों से जब्त भारतीय मुद्रा के संबंध में यह कहते हुए जानकारी देने से इंकार कर दिया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। सूचना का अधिकार कानून के तहत गृह मंत्रालय के जम्मू-कश्मीर प्रभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बारे में सूचना केंद्रीय जन सम्पर्क अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है। आरटीआई के तहत 8 नवंबर को नोटबंदी के निर्णय के बाद जम्मू-कश्मीर में उग्रवादियों से जब्त भारतीय मुद्रा के बारे में जानकारी मांगी गई थी।
संसद में पेश वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वर्ष जुलाई से सितंबर तक जम्मू-कश्मीर बैंकों, कैश वैन और एटीएम की लूट के चार मामलों में 19.55 लाख रु पए लूटे गए जबकि अक्तूबर से दिसंबर 2016 तक ऐसे 15 मामलों में 1.48 करोड़ रु पए की लूट हुई। पिछले वर्ष जुलाई से सितंबर तक आंध्रप्रदेश में बैंकों, कैश वैन और एटीएम की लूट के 11 मामले हुए जो अक्तूबर से दिसंबर 2016 में घटकर 8 रह गए। अक्तूबर से दिसंबर के बीच 14.31 लाख रु पएकी लूट हुई ।