Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jun, 2017 06:17 PM
जम्मू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की भर्ती को लेकर अगले आदेश तक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
श्रीनगर : जम्मू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की भर्ती को लेकर अगले आदेश तक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि तीन जनवरी को प्रकाशित एक विज्ञापन नोटिस में दर्शाए गए असिस्टेंट प्रोफेसर पद को रद्द करने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
डॉ. विकास शर्मा की ओर से दायर की गई इस याचिका को लेकर सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी और एडवोकेट परिमोक्ष सेठ सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह इंटरव्यू के लिए नियत स्थान पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उसकी इंटरव्यू तीन जून को कोर्ट की तरफ से पास अनुल्लंघनीय आदेश के मुताबिक हो रही है। यह बताने के बाद वहां मौजूद प्रतिवादी और अन्य अधिकारियों ने यह कहते हुए कि वह हाईकोर्ट के दरवाजे गया है, उसे इंटरव्यू में शामिल नहीं होने दिया और उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। जबकि इसका नाम चुने गए अभ्यर्थियों की सूची में शामिल था। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस जनक राज कोतवाल ने अब नोटिस जारी किया है जिसमें इंटरव्यू कमेटी के सदस्यों के नाम बताने को कहा गया है। इसके अलावा अगले आदेश तक संबंधित पद भरने पर रोक लगा दी गई है।