Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Jan, 2018 01:29 PM
मध्यप्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में राइट टू एजुकेशन के तहत नि:शुल्क प्रवेश के लिये...
नई दिल्ली : मध्यप्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में राइट टू एजुकेशन के तहत नि:शुल्क प्रवेश के लिये वर्ष 2018-19 के शैक्षणिक सत्र की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी और इसके लिये आधार पंजीयन को भी अनिवार्य कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूल की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया अपनायी जाती है। इसके लिये आर.टी.ई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ ही प्रदेश के संबंधित जन-शिक्षा केन्द्र, बीआरसी, बीईओ कार्यालय, जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय और जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय से भी आवेदन-पत्र नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फार्म में ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने आगामी सत्र में नि:शुल्क प्रवेश के लिये अन्य दस्तावेजों के साथ आधार पंजीयन को भी अनिवार्य कर दिया है।
प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्यूनतम 25 प्रतिशत सीट पर वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया है। वंचित समूह में अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, विमुक्त जाति, वन ग्राम पट्टाधारी परिवार और 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्तता वाले बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के बच्चे निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये आवेदन कर सकेंगे। विश्वकर्मा