जय शाह मानहानी केसः अदालत ने ‘वेबसाइट’ की याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Dec, 2017 01:15 AM

court reserves order on petition of   the wire

अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश बी के दसोंदी ने कहा कि 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जा सकता है। इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने मुकदमे की खबरों को लेकर रोक के आदेश को चुनौती देने वाली पोर्टल की याचिका खारिज कर दी थी और उस अदालत का दरवाजा खटखटाने के...

अहमदाबादः भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा दाखिल दीवानी मानहानि के मुकदमे से जुड़े रोक के आदेश के खिलाफ खबरिया पोर्टल की याचिका पर अहमदाबाद की एक अदालत ने आज सुनवाई पूरी कर ली।

अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश बी के दसोंदी ने कहा कि 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जा सकता है। इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने मुकदमे की खबरों को लेकर रोक के आदेश को चुनौती देने वाली पोर्टल की याचिका खारिज कर दी थी और उस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था जिसने आदेश पारित किया था।   

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को ‘वेबसाइट’ की याचिका पर 26 दिसंबर से पहले फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। इसी बीच ‘वेबसाइट’ के आलेख को लेकर जय शाह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के एक मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आलेख की लेखिका रोहिणी सिंह और एक अन्य प्रतिवादी को आज की कार्यवाही के दौरान मौजूद नहीं रहने के आग्रह को मंजूरी दे दी थी। अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस के गधवी ने सुनवाई को नौ जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया।  

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