लाभ पद मामले को लेकर AAP पहुंची हाईकोर्ट, सुनवाई शुरू

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Jan, 2018 05:53 PM

decision on aap 20 mlas today in office of profit

आप के 20 विधायकों के कथित तौर पर लाभ के पद धारण करने को लेकर चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित करने की अनुशंसा के खिलाफ आप के विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आप विधायकों की याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की पीठ के...

नई दिल्ली। आप के 20 विधायकों के कथित तौर पर लाभ के पद धारण करने को लेकर चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित करने की अनुशंसा के खिलाफ आप के विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आप विधायकों की याचिका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की पीठ के समक्ष उल्लिखित की गई, जिस पर सुनवाई शुरू हो गई है। 

 

बता दें कि लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने 'आप' के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग ने अपना फैसला राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा था और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस मामले को मंजूरी दे दी गई है। 20 विधायकों के अयोग्य होने के बाद भी दिल्ली में आप की सरकार बची रहेगी।

 

इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने  मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार जोति पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मोदी जी का कर्ज उतारना चाहते है। फिलहाल राजनीतिक पंडितों की नजर लगातार इस राजनीतिक गतिविधि पर बनी हुई है।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!