Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Nov, 2017 05:52 PM
बलात्कार के एक मामले में 2 आरोपियों के बरी होने के बाद फ्रांस अब सहमति से सैक्स के कानूनों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। जिन लड़कियों से रेप किया गया उनकी उम्र 11 वर्ष थी...
पेरिसः बलात्कार के एक मामले में 2 आरोपियों के बरी होने के बाद फ्रांस अब सहमति से सैक्स के कानूनों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। जिन लड़कियों से रेप किया गया उनकी उम्र 11 वर्ष थी। जस्टिस मिनिस्टर निकोल बेलोबेट ने आज कहा कि कानून निर्माता अब 13 वर्ष की उम्र पर विचार कर रहे हैं। जस्टिस मिनिस्टर के इस बयान के बाद वहां जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
एक्टिविस्ट्स का कहना है कि आपसी सहमति से सैक्स की उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए। निकोल का कहना है कि जजों को यह आकलन जरूर करना चाहिए कि क्या कोई इतना बड़ा है कि अकेले में आपसी सहमति की मंजूरी दे सके। मशहूर फ्रेंच नारीवादी एक्टिविस्ट कैरोलीन डे हस ने कहा,”हमें एेसा कानून चाहिए जिसमें 15 वर्ष से पहले आपसी सहमति से सैक्स का कोई प्रावधान ही न हो।”
नैशनल कलेक्टिव फॉर वुमन राइट की सदस्य एलिस कोलेट ने कहा,”मुझे नहीं पता कि निकोल ने एेसा क्यों कहा। यह मुद्दों को नजरअंदाज करने का संकेत है। गौरतलब है कि फ्रांस में 15 वर्ष की आयु से पहले सैक्स करने की मनाही है, लेकिन बलात्कार के आरोप तब ही लगाए जा सकते हैं, अगर अभियोजन पक्ष यह साबित कर सकता है कि यह काम बिना-सहमति के हुआ है।
बढ़ते विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर सरकार अब एक निश्चित उम्र के बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने के बिल का प्रारूप तैयार कर रही है। वहीं निकोल की एक सहयोगी ने बताया कि फ्रेंच सरकार ने बिल में आपसी सहमति से सैक्स की न्यूनतम आयु तय नहीं की है। लैंगिक समानता की जूनियर मंत्री मार्लीन शियाप्पा ने कहा कि आयु 13 से 15 के बीच की होगी। किसी बच्चे की यौन सहमति पर कोई बहस नहीं हो सकती।