पेपर लीक मामला : सुनीता की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Jan, 2018 08:23 PM

haryana judiciary paper leak case

एच.सी.एस. (ज्यूडिशियल) पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी सुनीता की जमानत याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। सुनीता की जमानत याचिका इससे पहले निचली अदालत से खारिज हो चुकी है।

चंडीगढ़, (संदीप): एच.सी.एस. (ज्यूडिशियल) पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी सुनीता की जमानत याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। सुनीता की जमानत याचिका इससे पहले निचली अदालत से खारिज हो चुकी है। एस.आई.टी. ने केस में 5 जनवरी को चार्जशीट दायर करने को आधार बनाते हुए सुनीता ने ऊपरी कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। 


जमानत याचिका का विरोध करते हुए पुलिस की ओर से जवाब दाखिल किया गया था। दायर जमानत याचिका में उसने पुलिस एफ.आई.आर. में दर्ज आरोप का खंडन करते हुए कहा है कि उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं। वहीं उसका कहना है कि एस.आई.टी. मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है, ऐसे में अब उससे कोई पूछताछ या रिकवरी नहीं होनी है। इस आधार पर उसे जमानत का लाभ दिया जाए। वही जमानत याचिका को लेकर एस.आई.टी. द्वारा दायर जवाब में सुनीता की जमानत का विरोध किया गया था। 


पुलिस के अनुसार अगर सुनीता को जमानत दी गई तो वह बाहर आकर गवाहों को धमका सकती है। साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ कर जांच प्रभावित कर सकती है। वहीं सुनीता बाहर आने पर जमानत जंप कर सकती है। वैसे भी उसका स्थायी और अस्थाई पता अज्ञात है। ऐसे में इन सभी बिंदुओं और मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनीता की जमानत याचिका खारिज की जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनीता की जमानत याचिका खारिज कर दी। वही दूसरी तरफ बुधवार को मामले में आरोपी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (रिक्रूटमैंट) डॉ. बलविंदर कुमार शर्मा को चालान की कॉपी सौंप दी गई। पुलिस ने 5 जनवरी को सुनीता और डॉ. शर्मा के खिलाफ चालान दायर किया था। 

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