Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Jan, 2018 08:47 AM
एच.सी.एस. (ज्यूडिशियल) पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सुशीला को एस.आई.टी. ने 2 दिन के रिमांड के बाद पुन: अदालत में पेश किया।
चंडीगढ़ (संदीप): एच.सी.एस. (ज्यूडिशियल) पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सुशीला को एस.आई.टी. ने 2 दिन के रिमांड के बाद पुन: अदालत में पेश किया। अदालत में सरकारी वकील ने सुशीला का चार दिन का रिमांड मांगा। सरकारी वकील ने रिमांड को लेकर दलील रखते हुए कहा कि सुशीला ने सुनीता के कहने पर अपना मोबाइल तोड़ा था। पुलिस ने यह फोन रिकवर कर लिया है, वहीं आरोपी ने पेपर के बदले पैसे देने के लिए पिंजौर स्थित एक प्लॉट बेचा था। इससे संबंधित दस्तावेज और अन्य कागजात रिकवर करने के लिए पुलिस को आरोपी को चरखी दादरी लेकर जाना है। सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुशीला की रिमांड अवधि दो दिन और बढ़ा दी है। एस.आई.टी. ने सुशीला को रविवार को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश कर उसका 2 दिन का रिमांड हासिल किया था। सरकारी वकील ने दलील दी कि सुशीला ने एविडैंस एक्ट-27 के तहत पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उसने सुनीता के कहने पर मोबाइल तोड़ दिया था, क्योंकि उस फोन में सुनीता और सुशीला के बीच पेपर लीक के बाद की कई कॉल रिकार्डिंग थी।
चरखी दादरी में सुशीला के मायके से बरामद करने हैं दस्तावेज
सरकारी वकील ने कहा कि 16 जनवरी को जांच टीम को दिए बयान में सुशीला ने कहा कि एच.सी.एस. पेपर और आंसर शीट के बदले पैसे चुकाने के लिए उसने पिंजौर स्थित अपना प्लॉट बेचा था। इससे जुड़े दस्तावेज हरियाणा के चरखी दादरी स्थित उसके मायके में रखे हैं। पुलिस को वह कागजात रिकवर करने के लिए आरोपी को वहां लेकर जाना है। इस आधार पर उसका चार दिन का रिमांड चाहिए। वहीं सुशीला ने अदालत में इससे इंकार करते हुए कहा कि उसके मायके वालों से उसकी पिछले कई वर्षों से कोई बातचीत नहीं है। वहीं चरखी दादरी में अब कोई रहता भी नहीं है। उसने पुलिस की रिमांड के लिए दी दलील का खंडन किया। अदालत ने दोनों पक्षों दी दलील सुनने के बाद सुशीला की रिमांड अवधि 2 दिन के लिए और बढ़ा दी है।