एक माह बाद खराब हुआ मोबाइल, कम्पनी देगी हर्जाना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Nov, 2017 10:30 AM

mobile gets damaged after one month company will pay damages

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने बिना लाइसेंस लिए चल रहे होटल और रेस्टोरेंट को आज सील करने की चेतावनी देते हुए उनसे अगले तीन माह में अनुमति प्राप्त करने के लिए कहा है। एफ.एस.एस.ए.आई. ने कहा कि यह नियम धार्मिक स्थानों समेत...

बरेली : ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मोबाइल बेचने के बाद सॢवस नहीं देना मोबाइल कम्पनी को महंगा पड़ा। एक माह बाद ही मोबाइल खराब होने पर पीड़ित जब सॢवस सैंटर पर मोबाइल ठीक कराने गया तो मोबाइल ठीक नहीं किया गया। परेशान होकर पीड़ित ने कंज्यूमर फोरम का दरवाजा खटखटाया जिस पर फोरम ने कम्पनी को मोबाइल की कीमत सहित हर्जाना देने का आदेश दिया।

क्या है मामला
प्रेमनगर थाने के विक्रमादित्यपुरी निवासी पराग अग्रवाल ने बताया कि उसने 22 जनवरी 2017 को ऑनलाइन शॉपिंग साइट से लेनोवो का मोबाइल 10,999 रुपए का खरीदा था। मोबाइल यूज किया तो वह अधिक गर्म होकर हैंग हो रहा था जिस पर पीड़ित 24 मई को सॢवस सैंटर पर उसे ठीक कराने के लिए गया तो उसे एक सप्ताह का समय दिया गया। एक सप्ताह बाद वह मोबाइल लेने गया तो उसे बताया गया कि उसका मोबाइल ठीक नहीं हुआ है। उसने बताया कि उसने कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर शिकायत की तो कहा गया कि मेल कर दो। जब मेल की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पीड़ित ने परेशान होकर उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया।

यह कहा फोरम ने
पीड़ित के सभी प्रूफ  का अवलोकन करने के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने लेनोवो इंडिया के प्रबंध निदेशक को तलब किया लेकिन वह नहीं पहुंचे जिस पर कोर्ट ने एकपक्षीय सुनवाई करते हुए मोबाइल कम्पनी को आदेश दिया कि वह एक माह के अन्दर पराग अग्रवाल को नए मोबाइल की कीमत के साथ 5,000 रुपए जुर्माना दे।

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