दिल्लीः हौजखास गांव में बने रेस्तरां-पब की आई सामत, कोर्ट ने कहा बिना पर्मीशन हुआ निर्माण

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Jan, 2018 10:34 PM

no restaurant or pub of hauzkhas village has sanctioned from nagar nigam  court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि दक्षिण दिल्ली के हौज खास गांव के एक भी रेस्तरां या पब ने अपना कारोबार चलाने के लिए नगर निगम से भवन निर्माण मंजूरी नहीं ली है

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि दक्षिण दिल्ली के हौज खास गांव के एक भी रेस्तरां या पब ने अपना कारोबार चलाने के लिए नगर निगम से भवन निर्माण मंजूरी नहीं ली है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूॢत सी हरि शंकर की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने अदालत के इस सवाल पर नकारात्मक जवाब दिया कि क्या उसने इलाके के किसी भी रेस्तरां या या पब को भवन निर्माण मंजूरी दी है।

अदालत ने एसडीएमसी से पूछा था, ‘‘क्या आपने किसी रेस्तरां को भवन निर्माण मंजूरी दी है?’’ उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि नगर निगम रेस्तरां या पब को मंजूरी देते वक्त इस बाबत ‘‘अपना दिमाग ही नहीं लगाता’’ कि ऐसी जगहों पर लोगों के लिए पर्याप्त जगह है कि नहीं।

समाजसेवी पंकज शर्मा और वकील अनुजा कपूर की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह टिप्पणियां की। उन्होंने अपनी याचिकाओं में आरोप लगाया था कि हौजखास गांव में चल रहे 120 से ज्यादा पब या रेस्तरां बगैर किसी इमारत निर्माण योजना या अनापत्ति प्रमाण-पत्र के काम कर रहे हैं। उन्होंने दमकल विभाग से भी मंजूरी नहीं ली है। इस मामले में बहस 19 जनवरी को जारी रहेगी। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!