उपभोक्ता को नहीं दी स्कीम की सेवा, BSNL को हुआ जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Nov, 2017 10:35 AM

service provided to the consumer bsnl fines

लोक लुभावन घोषणा कर बाद में अनुचित राशि की मांग करने तथा स्कीम की सेवा बंद करने पर उपभोक्ता फोरम जयपुर द्वितीय ने अनुचित व्यापार प्रथा बताते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)को 10 हजार रुपए जुर्माना किया है।

जयपुर : लोक लुभावन घोषणा कर बाद में अनुचित राशि की मांग करने तथा स्कीम की सेवा बंद करने पर उपभोक्ता फोरम जयपुर द्वितीय ने अनुचित व्यापार प्रथा बताते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)को 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। 

क्या है मामला
सुनीता पुरोहित पत्नी मधुसुदन निवासी पटेल मार्ग मानसरोवर ने 14 सितम्बर 2012 को पेश किए गए परिवाद में कहा कि उसने बी.एस.एन.एल. से 6 माह का अग्रिम किराया देकर 26 दिसम्बर 2011 को डाटा कार्ड लिया था, जो स्कीम के तहत फ्री था। इसकी राशि उसने 4,964 रुपए जमा करवाई। 14 फरवरी 2012 को अचानक डाटा कार्ड बंद कर दिया गया। शिकायत पर इसे पुन: चालू किया गया। लेकिन 8-10 दिन बाद ही यह फिर बंद कर दिया गया, जबकि बी. एस. एन.एल. के पास 6 माह का पूरा किराया जमा था। उसने केवल 3 माह ही उपरोक्त सेवाएं ली थीं।

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम ने सेवाएं देने के 3 माह बाद एक्टिवेशन चार्ज मांगने को बी.एस.एन.एल. का सेवा दोष बताते हुए जमाशुदा राशि का आधा 2500 रुपए, क्षतिपूर्ति में 5000 रुपए एवं परिवाद खर्च के 2500 रुपए उपभोक्ता को देने के आदेश दिए।

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