जी.एस.टी. परिषद की बैठक, 6 वस्तुओं को छोड़ 1211 पर जी.एस.टी. रेट निर्धारित

Edited By ,Updated: 19 May, 2017 11:33 AM

14th gst council meet at sher i kashmir international conference centre

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली की अध्यक्षता में वीरवार को श्रीनगर में आयोजित वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) परिषद की बैठक में 6 वस्तुओं अथवा सेवाओं को छोड़ कर शेष 1211 वस्तुओं अथवा सेवाओं पर जी.एस.टी. की टैक्स दरें निर्धारित करने पर सहमति बन गई।

श्रीनगर/जम्मू : केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेतली की अध्यक्षता में वीरवार को श्रीनगर में आयोजित वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) परिषद की बैठक में 6 वस्तुओं अथवा सेवाओं को छोड़ कर शेष 1211 वस्तुओं अथवा सेवाओं पर जी.एस.टी. की टैक्स दरें निर्धारित करने पर सहमति बन गई है। इनमें से 81 प्रतिशत वस्तुओं अथवा सेवाओं पर टैक्स रेट स्लैब 18 प्रतिशत से कम निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि इस खास बैठक का आयोजन एस.के.आई.सी.सी. में किया जा रहा है। 

 

बैठक में लिया विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भाग

इस बैठक में देशभर के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों एवं उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 2 दिवसीय इस बैठक में सोना और बीड़ी जैसी वस्तुओं पर शुक्रवार को टैक्स दरें निर्धारित होंगी। इसके साथ ही टैक्स फ्री वस्तुओं की सूची भी शुक्रवार को ही तैयार की जाएगी। देशभर में 1 जुलाई से जी.एस.टी. लागू होने की संभावना है।

 

चर्चा के लिए किए गए 10 बिन्दू निर्धारित 
सूत्रों के अनुसार जी.एस.टी. परिषद की बैठक में चर्चा के लिए 10 बिन्दू निर्धारित किए गए थे और इन सभी बिन्दुओं पर चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की गई। इस बैठक में अकाऊंट्स, अपील, रिवीजन, असैसमैंट, ऑडिट, ई-वे बिल्स से संबंधित 7 नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जबकि ट्रांजैक्शन एवं रिटर्न से संबंधित शेष 2 नियमों को अभी कानूनी समिति द्वारा सत्यापित किया जाना है। 

 

टैक्स स्लैब
राजस्व सचिव हसमुख आधिया के अनुसार 14 प्रतिशत वस्तुओं को 5 प्रतिशत, 17 प्रतिशत वस्तुओं को 12 प्रतिशत, 43 प्रतिशत वस्तुओं को 18 प्रतिशत और 19 प्रतिशत वस्तुओं को 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में रखा गया है। राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने जी.एस.टी. कर दर की जानकारी देते हुए कहा कि कोयले पर जी.एस.टी. दर 5 फीसदी तय की गई है, जबकि वर्तमान में यह 11.69 प्रतिशत है। उम्मीद है कि शुक्रवार को होने वाली  बैठक  के  अगले  चरण में सोना और बीड़ी जैसी वस्तुओं पर लगने वाले जी.एस.टी. पर भी सहमति बन जाएगी। 

 


अनाज, दूध, पूजा सामग्री, धागा हो सकते हैं टैक्स फ्री
शुक्रवार को होने वाली जी.एस.टी. परिषद की बैठक में उन वस्तुओं की सूची भी तैयार की जाएगी जिन्हें टैक्स से पूरी तरह छूट दी जानी है। इनमें अनाज, दूध, सिल्क धागा, पूजा सामग्री, हथकरघा का सामान जैसी वस्तुओं को शामिल किए जाने की संभावना है, जो आम नागरिक के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं।  

 

किस वस्तु पर कितना टैक्स
जी.एस.टी. परिषद की बैठक में चीनी, चाय, कॉफी व खाद्य तेलों पर 5 प्रतिशत, कोयले पर 5 प्रतिशत, हेयर ऑयल, साबुन, टुथपेस्ट पर 18 प्रतिशत टैक्स रखा जाएगा।

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