Edited By ,Updated: 13 Nov, 2016 01:42 PM
प्रदूषण को लेकर बढ़ा कदम उठाते हुए एनजीटी (National Green Tribunal) के आदेश के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को जब्त कर सकती है।
नई दिल्लीः प्रदूषण को लेकर बढ़ा कदम उठाते हुए एनजीटी (National Green Tribunal) के आदेश के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब 15 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को जब्त कर सकती है। इतना ही नहीं ये पुराने वाहन अब दिल्ली और इसके आसपास की सड़कों पर खड़े भी नहीं हो सकते। हालांकि दिल्ली पुलिस के सामने परेशानी ये भी है कि वह जब्त किए गए वाहनों को वह कहां रखेगी।
1 लाख 91 हजार ऐसे वाहनों की लिस्ट तैयार
इस संबंध में परिवहन विभाग ने 1 लाख 91 हजार ऐसे वाहनों की लिस्ट तैयार की है जिनके रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिए जाएंगे। 5 दिन पहले उप-राज्यपाल नजीब जंग ने परिवहन विभाग को दिल्ली में प्रदूषण फैला रहे इस तरह के डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। विशेष आयुक्त (परिवहन) के दहिया ने दिल्ली यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त को एक पत्र लिखकर उन्हें एनजीटी के आदेश का अनुपालन करने को कहा जिसके मुताबिक इन वाहनों को शहर की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
पकड़े जाने पर भारी जुर्माना
मोटर वाहन एक्ट 39/192 के तहत ऐसे वाहनों के सड़कों पर चलते हुए पकड़े जाने पर चालान जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन एक्ट 207 के तहत दो हजार रुपए के चालान भी काटे जाएेंगे। ट्रैफिक अधिकारियों के अनुसार वे सड़कों से चलते हुए पकड़े गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जबकि परिवहन विभाग पार्क की गई गाड़ियों के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।