फिर खुल सकते 1984 दंगों के बंद हुए मामले
Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Aug, 2017 08:41 PM
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 199 केसों की फाइल पेश की।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) से 1984 के दंगों के बंद हो चुके मामलों की फिर से जांच करने के लिए समिति गठित करने के बारे में केन्द्र सरकार से जानकारी कर न्यायालय को अवगत कराने का आज निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुलका और अन्य की ओर से दायर मामले की सुनवायी करते हुए यह निर्देश दिया। इस मामले में केन्द्र की तरफ से एएसजी तुषार मेहता न्यायालय के समक्ष पेश हुये। श्री फुलका ने कहा कि दंगों से जुड़े 199 मामलों को बंद कर दिया गया है जबकि नौ की सुनवाई चल रही है। गौरतलब है कि 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए दंगों में करीब 2400 लोग मारे गये थे।