20 साल के लड़के-लड़की की शादी को पुलिस ने बताया 'बाल विवाह'

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Oct, 2017 04:19 PM

20 year old boy girl married by running away from home

घर से भाग कर प्रेमिका से ब्याह रचाने वाले 20 वर्षीय युवक को पुलिस ने यहां बाल विवाह के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। विजय नगर पुलिस थाने के प्रभारी सुधीर कुमार दास ने बताया कि महिला और बाल विकास विभाग की शिकायत पर अजय को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम...

इंदौर: घर से भाग कर प्रेमिका से ब्याह रचाने वाले 20 वर्षीय युवक को पुलिस ने यहां बाल विवाह के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। विजय नगर पुलिस थाने के प्रभारी सुधीर कुमार दास ने बताया कि महिला और बाल विकास विभाग की शिकायत पर अजय को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत गिरफ्तार किया गया। दस्तावेजों के मुताबिक उसकी उम्र 20 साल 6 महीने है, जो लड़कों के वैध विवाह के लिए तय उम्र से 6 माह कम है। देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक कानूनन अपराध है।
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बाल विवाह के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के चलाये जाने वाले Þलाडो अभियानÞ के सदस्य महेंद्र पाठक ने अजय के खिलाफ पुलिस के आला अफसरों को शिकायत की थी। पाठक ने बताया कि अजय ने अपनी प्रेमिका राखी (20) के साथ घर से भागकर मंदिर में 10 अक्तूबर को शादी कर ली थी। प्रेमी जोड़े ने अपनी शादी का नोटरीकृत शपथ पत्र भी तैयार करा लिया था। पाठक ने पुलिस से मांग की कि अवैध बाल विवाह की नोटरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की सम्बद्ध धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही, प्रेमी जोड़े के विवाह के शपथ पत्र पर गवाह के रूप में दस्तखत करने वाले दो लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए।

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