वर्ष 2004 के चुनाव मेंं उम्मीदवारों द्वारा दाखिल दस्तावेजों का नहीं चल रहा पता: चुनाव आयोग

Edited By ,Updated: 23 Jul, 2016 10:24 PM

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दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने आज यहां की एक अदालत से कहा कि चांदनी चौक से वर्ष 2004 का लोकसभा चुनाव लडऩे वाले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी...

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने आज यहां की एक अदालत से कहा कि चांदनी चौक से वर्ष 2004 का लोकसभा चुनाव लडऩे वाले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल समेत सभी उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए मूल हलफनामों और कुछ अन्य दस्तावेजों का पता नहीं चल रहा है। हालांकि चुनाव पैनल ने कहा कि यह सूचना उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।  

 
एक अधिकारी ने अदालत के इस आदेश के बाद आयोग का पक्ष रखा कि ईरानी की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित रिकार्ड पेश किए जाएं। ईरानी के खिलाफ चुनाव पैनल के सामने पेश हलफनामों में कथित रूप से गलत सूचना देने को शिकायत दर्ज करायी गयी थी। आयोग के अधिकारी ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह से कहा,‘‘वर्ष 2004 में चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवारों के मूल चुनावी फार्मों और हलफनामों का यथासंभव कोशिश के बाद भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन उनकी छायाप्रतियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।’   
 
अधिकारी ने 2004 के चुनाव के सिलसिले में ईरानी द्वारा दी गयी सूचना के सिलसिले में एक हलफनामा भी दाखिल किया। इसी बीच अदालत ने शिकायतकर्ता पत्रकार अहमेर खान का बयान दर्ज किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त तय की। अदालत ने शिकायतकर्ता का यह अनुरोध पिछले साल 20 नवंबर को मान लिया था कि चुनाव आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों को ईरानी की शिक्षा से संबंधित रिकार्ड सामने लाने का निर्देश दिया जाए क्योंकि वह उन्हें अदालत के सामने पेश करने में असमर्थ हैं। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि ईरानी ने वर्ष 2004, 2011 और 2014 में चुनाव पैनल में दाखिल अपने हलफनामों मंे अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में विसंगतिपूर्ण सूचना दी और उन्होंने इस मुद्दे पर चिंता प्रकट किये जाने के बाद भी कोई सफाई नहीं दी। 

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