Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Sep, 2017 10:25 PM
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आज यहां हुई बैठक में लिए गए फैसले के बाद मध्यम श्रेणी के साथ-साथ लग्जरी और स्पोर्ट्स यूटिलिट ...
हैदराबाद: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की आज यहां हुई बैठक में लिए गए फैसले के बाद मध्यम श्रेणी के साथ-साथ लग्जरी और स्पोर्ट्स यूटिलिट व्हीकल्स (एसयूवी) वाहन महंगे हो जाएंगे। बैठक में इन वाहनों पर दो से प्रतिशत अतिरिक्त उपकर लगाने का फैसला लिया गया। हालांकि, छोटी और हाइब्रिड कारों को इस वृद्धि से छूट दी गई है। परिषद की बैठक में धूप बत्ती, प्लास्टिक रेनकोट, रबड़ बैंड, झाडू, इटली/डोसा बाटर से लेकर रसोई में काम आने वाले गैस लाइटर जैसे दैनिक उपभोग की 30 वस्तुओं पर जीएसटी दर कम करने का भी फैसला किया गया। इन वस्तुओं की दरों में विसंगतियां सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया।
8 घंटे तक चली जीएसटी की बैठक
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने परिषद की आठ घंटे चली बैठक के बाद कहा कि मध्यम श्रेणी की कारों पर दो प्रतिशत, बड़ी कारों पर पांच प्रतिशत और एसयूवी पर सात प्रतिशत अतिरिक्त उपकर लगाने का फैसला किया गया। इन वाहनों पर पहले लागू उपकर में दो से सात प्रतिशत तक उपकर और जुड़ जाएगा इससे इन वाहनों पर कुल कराधान जीएसटी से पहले के स्तर तक पहुंच गया है।
जेटली की अध्यक्षता वाली परिषद ने हालांकि हाइब्रिड कारों और 1200 सीसी तक की पेट्रोल-डीजल से चलने वाली छोटी कारों पर अतिरिक्त उपकर नहीं लगाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त उपकर लागू होने की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी। कारोबारियों द्वारा अपने ब्रांड का पंजीकरण समाप्त कराने की समस्या पर भी बैठक में विचार किया गया। इसमें कहा गया कि 15 मई 2017 को जो ब्रांड पंजीकृत होगा उसपर जीएसटी लगाया जाएगा। फिर चाहे इस तिथि के बाद उस ब्रांड का पंजीकरण रद्द ही क्यों न करा दिया गया हो।
उल्लेखनीय है कि बिना ब्रांड वाले खाद्य उत्पादों को जीएसटी के तहत छूट दी गई थी। जबकि पैकिंग वाले ब्रांडेड खाद्य उत्पादों पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया गया था। यही वजह है कि कई उद्यमियों ने जीएसटी से बचने के लिए अपने उत्पादों का ब्रांड पंजीकरण रद्द करवाना शुरू कर दिया।