तय सीमा से ज्यादा लोन देने के मामले में 6 को 3 साल की कैद

Edited By ,Updated: 06 Dec, 2016 09:48 PM

3 to 6 years imprisonment in case of fraud

निर्धारित सीमा से अधिक लोन देने के मामले में जिला अदालत ने बैंक के 3 अधिकारियों समेत 2 को 3-3 साल की कैद और 15-15 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है। जबकि इस मामले में हरियाणा के सोनीपत स्थित अग्रवाल हार्डवेयर के मालिक सतीश कुमार को अदालत सबूतों के अभाव...

चंडीगढ़, (संदीप): निर्धारित सीमा से अधिक लोन देने के मामले में जिला अदालत ने बैंक के 3 अधिकारियों समेत 2 को 3-3 साल की कैद और 15-15 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है। जबकि इस मामले में हरियाणा के सोनीपत स्थित अग्रवाल हार्डवेयर के मालिक सतीश कुमार को अदालत सबूतों के अभाव में बरी कर चुकी है। बैंक के जनरल मैनेजर पी.के. शर्मा की कोर्ट केस के दौरान मौत हो चुकी है।

मामला सैक्टर-19 स्थित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का है। वर्ष 1999 से 2001 के बीच बैंक के चंडीगढ़ शाखा के डिप्टी जनरल मैनेजर आर.एस. बिंद्रा, डिप्टी जनरल मैनेजर अहमदाबाद एस.सी. मल्होत्रा, चीफ मैनेजर बठिंडा आर.के. उप्पल और कंपनी के मालिक अग्रवाल सेल्स के संदीप कुमार और दिल्ली के विनय मेहरा ने आपस में मिलकर अपनी कंपनी के लिए उक्त तीनों मैनेजरों की सहायता से तय सीमा से ज्यादा लोन ले लिया था जो करीब 6 करोड़ 12 लाख का था। नियमों और दस्तावेजों के अनुसार इन्हें इतना लोन नही दिया जा सकता था।

 मामले का खुलासा होने पर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। आरोप के मुताबिक बैंक के चीफ मैनेजर आर.के. उप्पल ने दस्तावेजों से हेरफेर कर और गलत तरीके से इनका इस्तेमाल कर आरोपियों की कंपनी के  नाम पर खाता खोला था। इसके बाद उनका करीब 6 करोड़ से अधिक का लोन जारी किया था। जबकि असली दस्तावेजों के आधार पर इतना लोन जारी नही होना था। इसी के तहत सी.बी.आई. कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा सुनाई।

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