Edited By ,Updated: 16 Nov, 2016 11:13 PM
चोरी के मामले में 4 केसों में सजा पा चुके सैक्टर-25 के 28 वर्षीय चरणजीत सिंह को एडिशनल सैशंस कोर्ट ने रिकवरी और आदतन अपराधी की धाराओं में दोषी करार देते हुए 4 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): चोरी के मामले में 4 केसों में सजा पा चुके सैक्टर-25 के 28 वर्षीय चरणजीत सिंह को एडिशनल सैशंस कोर्ट ने रिकवरी और आदतन अपराधी की धाराओं में दोषी करार देते हुए 4 साल कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सैक्टर-11 पुलिस स्टेशन ने उसके खिलाफ 5 मार्च 2014 को संबंधित केस दर्ज किया था। आरोप के मुताबिक पी.यू. में एक हॉस्टल में दो युवक चोरी के इरादे से दाखिल हुए और वहां से लैपटॉप और कपड़े चुराए। स्थानीय स्टूडैंट्स ने उनमें से चरणजीत को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसके उसके खिलाफ यह केस दर्ज किया गया था।