Edited By ,Updated: 15 Dec, 2016 10:43 AM
आज से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट सिर्फ बैंक में ही जमा किए जाएंगे। बैंक अलावा किसी अन्य स्थान पर इनका इस्तेमाल अवैध होगा।
नई दिल्ली :आज से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट सिर्फ बैंक में ही जमा किए जाएंगे। बैंक अलावा किसी अन्य स्थान पर इनका इस्तेमाल अवैध होगा। यानि आज से टोल बूथों, पावर फर्मों, एलपीजी एजेंसियों, सरकारी करों आदि में पुरानी करंसी का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद सरकार ने कुछ सार्वजनिक जगहों पर पुराने नोट चलने की छूट दी थी।
इससे पहले 1000 रुपए के पुराने नोट 24 नवंबर की आधी रात से ही चलने बंद हो गए थे। बैंकों में भी पुराने नोट बैंक में जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर तक ही है। 30 दिसंबर के बाद आरबीआई के सेंटर्स पर 31 मार्च तक पुराने नोट जमा किए जा सकेंगे।