Edited By ,Updated: 28 Jul, 2016 06:57 PM
बिहार के सासाराम (सु) से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद छेदी पासवान की लोकसभा की सदस्यता आज पटना उच्च ...
पटना : बिहार के सासाराम (सु) से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद छेदी पासवान की लोकसभा की सदस्यता आज पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दी। न्यायाधीश के. के. मंडल ने गंगा मिश्र की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद पासवान की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। पासवान पर लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन के समय दिए गए हलफनामे में अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाने का आरोप है ।
इससे पूर्व अदालत में मिश्र के अधिवक्ता ने कहा कि उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी के खुलासे के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में 2002 में 33‘ए’का प्रावधान है। इसके तहत उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मुकदमों की जानकारी देना अनिवार्य है लेकिन पासवान ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन पत्र भरते समय दिए गए हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि पासवान का निर्वाचन इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए। अदालत ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और पासवान की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने का फैसला सुना दिया ।
अदालत के इस फैसले के बाद पासवान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक नहीं बल्कि जनहित के मामले में केस दर्ज हुआ था। दरअसल वर्ष 2006 में दुर्गावती परियोजना को लेकर वह धरना पर बैठे थे और इसी मामले में उन पर केस दर्ज हुआ था। एक नेता जनहित के मामले में धरना प्रदर्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा। उन्होंने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे।