आयोग के आदेश से विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं: पांडे

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Jun, 2017 05:40 PM

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लाभ पद मामले में फंसे आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों से जुड़े मामले में चुनाव आयोग के आदेश पर पार्टी ने कहा है कि आयोग के फैसले को लेकर यह गलतफहमी हो रही है....

नई दिल्ली: लाभ पद मामले में फंसे आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों से जुड़े मामले में चुनाव आयोग के आदेश पर पार्टी ने कहा है कि आयोग के फैसले को लेकर यह गलतफहमी हो रही है कि इन विधायकों को बेदखल कर दिया गया है जबकि ऐसा कुछ नहीं है और यह सब अफवाहें हैं।  पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व संयोजक दिलीप पांडे ने आज कहा कि चुनाव आयोग ने 20 विधायकों के मामले में फैसला दिया है। इसे लेकर कुछ लोगों को गलतफहमी हो रही है कि 20 विधायकों को बेदखल कर दिया गया है जबकि ऐसा कुछ नहीं है तथा ये अफवाहें मात्र है। 

संसदीय सचिव नियुक्त किए जाने पर वकील प्रशांत पटेल ने 21 विधायकों पर लाभ के पद का आरोप लगाकर राष्ट्रपति को याचिका दी थी। हालांकि इनमें से राजौरी गार्डन के विधायक जरनैल सिंह ने पंजाब विधानसभा से चुनाव लडऩे के लिये पहले ही इस्तीफा दे दिया था। विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उनकी संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति को रद्द करने के आदेश को आधार बनाकर आयोग से भी इस मामले को खत्म करने के लिये याचिका दी थी, किन्तु आयोग ने नियुक्ति से लेकर न्यायालय का फैसला आने तक की अवधि का उल्लेख करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।   

पांडे ने कहा है कि दरअसल इन विधायकों ने चुनाव आयोग के सामने प्राथमिक आपत्तियां दायर की थी कि आयोग को यह मामला सुनने का अधिकार नहीं है और कोई मामला बनता नहीं है। आयोग ने एक साल सुनवाई के बाद कल यह फैसला दिया है कि इस मामले को सुनने का उसे अधिकार है और वह इसकी सुनवाई करेगा। एक तरफ आयोग अब इस मामले में सुनवाई शुरू करेगा तो दूसरी तरफ विधायक आयोग के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। अभी इन विधायकों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है।  

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