Edited By ,Updated: 26 Oct, 2016 10:32 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय को बुधवार को बताया गया कि दिल्ली सरकार ने यहां राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में पक्षियों की मौत होने के बारे में सूचना...
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय को बुधवार को बताया गया कि दिल्ली सरकार ने यहां राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में पक्षियों की मौत होने के बारे में सूचना मिलने के बाद से बर्ड फ्लू के प्रसार का मुकाबला करने और उसे रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल के समक्ष यह दलील दी।
अदालत बर्ड फ्लू को काबू करने के लिए अधिकारों को निर्देश दिए जाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। मेहरा ने कहा कि अब तक पाए गए विषाणु को ‘एच 1 एन 5 एवियन इंफ्लूएंजा’ के नाम से जाना जाता है जिसे खतरनाक नहीं माना जाता है। मेहरा की दलील और कार्रवाई रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
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