लाभ पद मामला: आप के 21 विधायकों पर बहस जारी

Edited By ,Updated: 22 Nov, 2016 11:56 PM

aap legislator request to election commission

लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराए जाने की संभावित स्थिति का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने मंगलवार को अपने उस रुख ...

नई दिल्ली: लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराए जाने की संभावित स्थिति का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने मंगलवार को अपने उस रुख को फिर बयां किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को उनके खिलाफ मामले हटा लेने चाहिए क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय संसदीय सचिव के तौर पर उनकी नियुक्ति को रद्द कर चुका है।
 

आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर आखिरी जिरह की दूसरी सुनवाई हुई जिसमें याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल ने कहा कि अदालत के आदेश का इस मामले पर कोई प्रभाव नहीं पडऩा चाहिए क्योंकि ये विधायक नियुक्ति रद्द किए जाने के दिन तक पद के फायदे उठा रहे थे। आखिरी दौर की जिरह की पहली सुनवाई 15 नवंबर को हुई थी और उस दिन भी दोनों पक्षों ने अपने इसी रुख को रखा था।


तीन घंटे की लंबी सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि वह संबंधित पक्षों को सूचित करेगा कि मामले की अगली सुनवाई कब की जाएगी। बीते आठ सितंबर को उच्च न्यायालय ने 21 विधायकों की संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्ति को रद्द कर दिया था और कहा था कि यह नियुक्ति उप राज्यपाल की संतुति के बगैर की गई थी।

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