मुख्य सचिव मारपीट मामला: AAP विधायक अमानतुल्‍लाह खान को दिल्ली HC से राहत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Mar, 2018 12:36 PM

aap mla relief from delhi hc

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसुुलुकी और मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्‍लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ खान को जमानत दे दी हैै उन्हें 21 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था...

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसुलूकी और मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्‍लाह खान को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ खान को जमानत दे दी हैै उन्हें 21 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।   

आप विधायक 12 आपराधिक मामलों में शामिल
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता नेखान पर उसी तरह की शर्तें लगाई हैं जैसी कि पूर्व में आप विधायक प्रकाश जारवाल पर लगाई गई थीं। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता जेल में 20 दिन से अधिक गुजार चुके हैं तथा आगे हिरासत में किसी और पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है। दिल्ली पुलिस के वकील ने सुनवाई के दौरान स्थिति रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि खान 12 आपराधिक मामलों में शामिल हैं जिनमें से तीन मामलों में वह आरोप मुक्त हो चुके हैं। 

प्रकाश जारवाल को मिल चुकी है जमानत
अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में गत नौ मार्च को आप विधायक प्रकाश जारवाल को इस चेतावनी के साथ जमानत दे दी थी कि भविष्य में इस तरह की कोई भी अवैध गतिविधि उनकी जमानत रद्द किए जाने का कारण बनेगी। देवली के विधायक जारवाल को गत 20 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। जारवाल और खान दोनों ही 19 फरवरी की मध्यरात्रि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के आवास पर मुख्य सचिव के साथ कथित मारपीट के आरोपी हैं। इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों विधायकों ‘‘हिस्टरी शीटर’’ करार देते हुए और यह कहते हुए जमानत देने से मना कर दिया था कि मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 

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