दफ्तर खाली नहीं करने पर AAP को 27 लाख का जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jun, 2017 12:35 PM

aap slapped with rs 27 lakh fine by pwd

आम आदमी पार्टी अपने दफ्तर को लेकर फिर से विवादों में आ गई है। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग ने ही अब तक दफ्तर खाली नहीं करने के लिए पार्टी को 27 लाख 73 हज़ार रुपए का नोटिस भेजा है।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी अपने दफ्तर को लेकर फिर से विवादों में आ गई है। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग ने ही अब तक दफ्तर खाली नहीं करने के लिए पार्टी को 27 लाख 73 हज़ार रुपए का नोटिस भेजा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के मुताबिक, आप का जो मौजूदा दफ़्तर है, वह उसे आवंटित हो ही नहीं सकता। एलजी ने भी इस आवंटन को रद्द कर दिया है। ऐसे में आप को इस जगह को दफ़्तर के रूप में इस्तेमाल करने का किराया देना होगा।

उपराज्यपाल बैजल ने आवंटन किया रद्द
अप्रैल महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पार्टी के दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया था साथ ही कहा गया था किजो बंगला मंत्रियों को दिया गया है, उसे सरकार खुद अपना पार्टी दफ्तर बनाने के लिए नहीं दे सकती है।
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अवैध कब्जे पर नोटिस
पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से लिखी हालिया चिट्ठी में न सिर्फ आप के दफ्तर चलाने वाली दलील को खारिज किया है बल्कि उसपर जुर्माना भी लगाया गया है. विभाग ने पार्टी को अवैध ढंग से बंगले पर कब्जा करने के लिए नोटिस जारी किया है। आप ने गुहार लगाई थी कि उन्हें बंगला नंबर 206, राउस एवेन्यू से ही दफ्तर चलाने की अनुमति दे दी जाए जिसे खारिज कर दिया गया है।

2017 में शुंगलू समिति ने इस दफ़्तर का आवंटन अवैध करार दिया था क्योंकि केजरीवाल सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राज्य स्तर की पार्टी को दफ़्तर के लिए जगह देने की योजना बनाई थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी को मध्य दिल्ली में ITO के पास अपने पूर्व मंत्री आसिम अहमद खान का आवास दफ़्तर के तौर पर मिल गया था।

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