जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु के नए कानून को पशु अधिकार समूहों ने न्यायालय में चुनौती दी

Edited By ,Updated: 25 Jan, 2017 01:41 PM

animal rights groups challenge new tn law on jallikattu in sc

तमिलनाडु में सांड़ों को काबू करनेे वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाले प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नए कानून को चुनौती देेने वाली भारतीय पशु कल्याण बोर्ड..

नई दिल्ली: तमिलनाडु में सांड़ों को काबू करनेे वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाले प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नए कानून को चुनौती देेने वाली भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा अन्य पशु अधिकार समूूहों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार का सुनवाई करेेगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ से इन याचिकाओं पर जल्दी सुनवायी करनेे का अनुरोध किया गया था।  

पीठ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और आनंद ग्रोवर से कहा कि वे अपने आवेदन दायर करें। छह जनवरी, 2016 को जारी अधिसूचना वापस लेेने संबंधी केन्द्र की याचिका सहित न्यायालय 30 जनवरी को इन आवेदनों पर भी सुुनवायी करेेगा।  पशु अधिकार समूहों नेे अपने आवेदन मेंं कहा है कि जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देेनेे के लिए तमिलनाडु विधानसभा में पारित नया कानून उच्चतम न्यायालय के पुराने आदेश को निष्प्रभावी करने का प्रयास है।  

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कल उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि केंद्र ने तमिलनाडु मेंं जल्लीकट्टू के आयोजन का अनुमति देने वाली छह जनवरी, 2016 की अधिसूचना को वापस लेेने का फैसला लिया है। 

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