35ए में सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती संशोधन: मुज्जफर शाह

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Aug, 2017 05:07 PM

article 35a cannot amended by supreme court

35ए पर जारी विवाद में अब अवामी नेशनल कान्फ्रेंस भी कूद पड़ी है।

श्रीनगर: 35ए पर जारी विवाद में अब अवामी नेशनल कान्फ्रेंस भी कूद पड़ी है। पार्टी चीफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं हैं कि वो 35ए और धारा 370 के साथ खिलवाड़ कर सके। इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में अच्छा खासा विवाद चल रहा है। मामले ने उस समय  तूल पकड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अनुच्छेद 35ए में संशोधन किया जा सकता है।


देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेषाधिकार देने वाले अनुच्छेद में अगर कोई संवैधानिक त्रुटि पाई जाती है तो पांच जज वाले संवैधानिक बैंच के माध्यम से अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा। इसी बात पर जम्मू कश्मीर में काफी राजनीति हो रही है। उसी का हिस्सा बनते हुए मुज्जफर शाह ने कहा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की विधासभा ही अनुच्छेद 35ए और धारा 370 को संशोधित कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 35ए को छेडऩे का अर्थ है देश में संवैधानिक संकट पैदा करना।


शाह ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद 35ए लागू हुआ पर यह जम्मू कश्मीर में महाराजा के समय से है। इसे 1846 में बनाया गया और जम्मू कश्मीर का स्ट्ेट सब्जैक्ट कानून 150 वर्ष पुराना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा कि 35ए के संशोधन हेतु जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मतगणना करवाओ तो जवाब मिल जाएगा।

 

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