Edited By ,Updated: 15 Apr, 2017 07:27 PM
दिल्ली पुलिस ने आज शहर की एक अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञेय अपराध नहीं बनता।
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आज शहर की एक अदालत को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञेय अपराध नहीं बनता। केजरीवाल के खिलाफ दायर एक याचिका में कहा गया था कि उन्होंने नगर निगम के राज्य के नियंत्रण में नहीं होने की बात कहकर लोगों को गुमराह किया। इसी याचिका के संबंध में पुलिस ने अदालत को यह जानकारी दी। मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट एसपीएस लालेर के समक्ष दायर स्थिति रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि आपराधिक याचिका से साफ होता है कि मामला अदालत के समक्ष लंबित है और एेसी परिस्थिति में उसके पास कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं।
पूर्वोत्तर दिल्ली के करावल नगर पुलिस थाने के अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता ब्रजेश शुक्ला से इस संबंध में पूछताछ की जा चुकी है। इसमें कहा गया, ‘शिकायत के तथ्यों की समीक्षा से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।’ अदालत ने इस मामले में दलीलें सुनने के लिए 25 मई की तारीख तय की है। शुक्ला ने पिछले साल सितंबर में उप राज्यपाल दफ्तर के बाहर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया पर स्याही फेंकी थी। उसने इससे पहले अदालत में अपने दावे से जुड़े दस्तावेज जमा कराकर कहा था कि दिल्ली सरकार ने 20 अखबारों में एेसे विज्ञापन देकर 42 लाख रुपए खर्च किये जो कथित तौर पर भ्रामक थे।