बाबरी केस: आडवाणी, जोशी और उमा को CBI ने दिया पेश होने का आदेश

Edited By ,Updated: 25 May, 2017 02:48 PM

babri case order to be given by cbi to advani joshi and uma

अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के षड्यंत्र के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 मई को आरोप तय करेगी।

नई दिल्ली: अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के षड्यंत्र के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 30 मई को आरोप तय करेगी। लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में वीरवार को हुई सुनवाई में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और साध्वी ऋतंभरा तथा विष्णु हरि डालमिया को 30 मई को होने वाली अगली सुनवाई में मौजूद रहने का आदेश दिया है। इन सभी नेताओं पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराने के षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप हैै।

अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के बाद दो एफआईआर दर्ज की गई थीं। तब सीबीआई ने जांच के बाद 49 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार किए थे लेकिन 13 आरोपी मुकदमा शुरू होने से पहले ही बरी हो गए। वहीं इस मामले में आरोपी रहे अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर का पहले ही निधन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को रायबरेली की अदालत से मामला लखनऊ की अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया और कहा था कि वह महीने भर में मामले की सुनवाई शुरू करे और 2 साल में फैसला सुनाए।

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