2020 से पहले ही भारत में BS-VI कार ले आएगी यह कंपनी!

Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Dec, 2017 07:04 PM

before 2020 bs vi car will be launched in india

लग्जरी कार बनाने वाली स्वीडन की कंपनी वोल्वो की भारतीय बाजार में भारत स्टेज-6 मानक की कार अप्रैल 2020 से पहले पेश करने की योजना है। वहीं, सरकार ने एक अप्रैल 2020 से पहले बने बीएस-4 मानक वाले वाहनों का पंजीकरण 30 जून, 2020 के बाद रोकने के लिए...

नई दिल्लीः लग्जरी कार बनाने वाली स्वीडन की कंपनी वोल्वो की भारतीय बाजार में भारत स्टेज-6 मानक की कार अप्रैल 2020 से पहले पेश करने की योजना है। वहीं, सरकार ने एक अप्रैल 2020 से पहले बने बीएस-4 मानक वाले वाहनों का पंजीकरण 30 जून, 2020 के बाद रोकने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने पिछले साल बड़ा कदम उठाते हुए देश में एक अप्रैल 2020 से यूरो-6 मानकों वाले ईंधन की आपूर्ती का निर्णय किया गया था। 

भारत में अभी इस मानक का ईंधन उपलब्ध नहीं है
कंपनी के भारतीय परिचालन के प्रबंध निदेशक चार्ल्स फ्रंप ने कहा, हम भविष्य के लिए तैयार हैं। हम सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा से पहले भारत स्टेज-6 मानक की कारें पेश करने की संभावना का आकलन कर रहे हैं। यह दिल्ली-एनसीआर में उससे पहले ईंधन की उप्लब्धता पर निर्भर करेगा। सरकार ने दिल्ली में भारत स्टेज-6 मानक का ईंधन पहले उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। वैश्विक बाजार में कंपनी के यूरो-6 मानक वाहन पहले से ही मौजूद हैं लेकिन उन्हें भारतीय बाजार में नहीं उतारा गया है क्योंकि भारत में अभी इस मानक के ईंधन उपलब्ध नहीं हैं। 

 2020 के बाद स्टेज-4 वाले वाहनों का नहीं होगा पंजीकृत  
केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हितधारकों, प्रभावित व्यक्तियों और जनता से 20 दिसंबर तक आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (संसोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा और आधिकारिक राज-पत्र में अंतिम प्रकाशन की तिथि से यह नियम लागू होगा।  अधिसूचना में कहा गया है कि एक अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित भारत स्टेज-4 उत्सर्जन मानक वाले नए वाहन 30 जून, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं होंगे।

सवारी वाहन को एम और माल ढोने वाले को एन श्रेणी में रखा
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि बीएस-4 मानक के अनुरूप एक अप्रैल 2020 से पहले बने एम और एन श्रेणी के नए वाहन, जिनकी बिक्री चेसी के रूप में होती है, 30 सितंबर के बाद पंजीकृत नहीं हो सकेंगे। जिन वाहनों में चार पहिए होते हैं और यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ‘एम’श्रेणी में अंतर्गत आते हैं जबकि वह वाहन जिनमें कम से कम चार पहिए होते हैं और माल ढोने के काम आते हैं उन्हें ‘एन’श्रेणी में रखा जाता है। 

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