चारा घोटाला: दुमका मामले में लालू यादव पर आज फिर टला फैसला

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Mar, 2018 03:57 PM

bihar lalu prasad jagannath mishra

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 31 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में सोमवार को फैसला सुनायेगी। लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र तथा अन्य पहले से ही...

रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 31 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में सोमवार को फैसला सुनायेगी। लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र तथा अन्य पहले से ही चारा घोटाला के तीन मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद से बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह का प्रशिक्षण कार्यक्रम होने के चलते आज अदालत में न्यायिक कार्य नहीं हो सके और इसी कारण चारा घोटाला के दुमका कोषागार से जुड़े लालू, जगन्नाथ मिश्रा एवं 29 अन्य के मामले में जो फैसला आज आना था वह अब सोमवार को आएगा। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि चारा घोटाला के इस मामले में अब अदालत अपना फैसला सोमवार को सुनाएगी। 

दुमका कोषागार मामले में हुआ था तीन करोड़ का गबन
शुक्रवार को अदालत ने बिहार के तत्कालीन महालेखा परीक्षक समेत महालेखाकार कार्यालय के तीन अधिकारियों के खिलाफ इसी मामले में मुकदमा चलाए जाने की लालू प्रसाद की याचिका स्वीकार करते हुए तीनों को समन जारी करने का निर्देश दिया। चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में तीन करोड़, तेरह लाख रुपए का गबन हुआ था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में अपना फैसला पांच मार्च को सुरक्षित कर लिया था। कल सीबीआई अदालत ने पहले लालू की उस नयी याचिका पर फैसला सुनाया जिसमें उनके वकील आनंद ने चारा घोटाले के इस मामले में बिहार के तत्कालीन महालेखा परीक्षक, उपमहालेखा परीक्षक तथा महालेखाकार कार्यालय के निदेशक पर संलिप्तता का मुकदमा चलाने की मांग की थी। 

 लालू ने किया था तीनों को अभियुक्त बनाने का अनुरोध
अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत लालू ने इन तीनों को भी नोटिस जारी कर इस मामले में सह अभियुक्त बनाने का अनुरोध किया था। अदालत ने संबद्ध तीनों अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए समन जारी किए। लालू प्रसाद ने अपने वकील के माध्यम से पूछा था कि अगर इतना बड़ा घोटाला बिहार में हुआ तो उस दौरान 1991 से 1995 के बीच बिहार के महालेखाकार कार्यालय के अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? यह याचिका बुधवार को ही दायर की गई थी। इससे पहले इसी वर्ष 24 जनवरी को लालू प्रसाद एवं जगन्नाथ मिश्र को सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपए का गबन करने के चारा घोटाले के एक अन्य मामले में दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास एवं क्रमश: दस लाख एवं पांच लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के चाईबासा मामले में कुल 50 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।      

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