Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Jan, 2018 12:19 PM
बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सेवानिवृति की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले स्कूलों में शिक्षकों की रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में कर दी जाती थी, लेकिन अब नया नियम लागू होने के उपरान्त 62 साल की उम्र में शिक्षकों की सेवानिवृति होगी।
पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सेवानिवृति की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले स्कूलों में शिक्षकों की रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में कर दी जाती थी, लेकिन अब नया नियम लागू होने के उपरान्त 62 साल की उम्र में शिक्षकों की सेवानिवृति होगी। इस नियम के लागू होने से शिक्षक दो साल ओर अपने पद पर कार्यरत रहेंगे।
रिटायरमेंट की समयसीमा बढ़ाने के कारण अनुभवी शिक्षकों के कार्यकाल में छात्रों को अधिक ज्ञान मिलेगा। इसके अतिरिक्त अनुभवी शिक्षकों के साथ वर्तमान में नियोजित शिक्षक भी कार्य करके इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
बता दें कि यह नियम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से ही लागू हो चुका है। शिक्षकों द्वारा सेवानिवृति की उम्रसीमा में लगातार बढ़ोत्तरी करने की मांग की जा रही है।