Edited By ,Updated: 03 Dec, 2016 10:22 AM
1999 में सैक्टर-34 में किए गए बम बलास्ट मामले में आतंकी रतनदीप सिंह ने उसका हाथ होने से इंकार किया।
चंडीगढ़(संदीप) : 1999 में सैक्टर-34 में किए गए बम बलास्ट मामले में आतंकी रतनदीप सिंह ने उसका हाथ होने से इंकार किया। पूरे सुरक्षा बंदोबस्तों के बीच शुक्रवार को उसे जिला अदालत में सुनवाई के लिए नाभा जेल से लाया गया था। रतनदीप के धारा-313 के तहत बयान दर्ज किए गए। उसने यही बयान दिया कि उसकी गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष-164 के तहत दर्ज बयान में उससे दबाव में लिए थे। मैजिस्ट्रेट के समक्ष रतनदीप ने जुर्म कबूला था, जिसमें उसने बयान दिया था कि उसने अन्य आरोपी जसबीर सिंह से घटना को अंजाम देने के लिए आर्थिक मदद ली थी, जिसमें स्कूटर में बम फिट करना भी शामिल था।
उधर, रतनदीप की तरफ से बचाव पक्ष वकील बलबीर सिंह ने बताया कि 313 के तहत दर्ज बयान में उसने खुद को बेकसूर बताया, उसे मामले में फंसाया है। उसने यह भी बयान दिया कि वह सजा पा चुके शेर सिंह और गुरबक्श सिंह को नहीं जानता था। 313 के तहत बयान दर्ज होने के बाद अगली सुनवाई 7 दिसम्बर को होगी।