Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Nov, 2017 05:31 PM
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने जालाना विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के विधायक एवं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अर्जुन खोतकर का नामांकन रद्द कर दिया है। खंडपीठ ने आज खोतकर का नामांकन रद्द करते हुए उन्हें आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चार...
औरंगाबाद: बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने जालाना विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के विधायक एवं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अर्जुन खोतकर का नामांकन रद्द कर दिया है। खंडपीठ ने आज खोतकर का नामांकन रद्द करते हुए उन्हें आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चार सप्ताह के भीतर अपील की अनुमति दी है।
खोतकर का नामांकन वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में समय सीमा के बाद पर्चा दाखिल करने के खिलाफ दायर याचिका पर रद्द किया गया है। वह महाराष्ट्र सरकार में कपडा, पशुधन, डेयरी विकास और मत्स्य विभाग में राज्यमंत्री हैं। पूर्व विधायक कैलाश गोरंटयाल ने खोतकर पर चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए याचिका दाखिल की थी। वह पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से जीते थे।
चार बार विधायक का चुनाव जीते खोतकर पहली बार 1990 में विजयी हुए। इसके बाद वह 1995, 2004 और 2004 में विधानसभा चुनाव जीते। वह 1999 में भी शिवसेना सरकार में मंत्री रहे।