Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Jun, 2017 05:13 PM
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दार्जिलिंग में एक क्षेत्रीय पार्टी के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज गैरकानूनी करार दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निशिता निर्मल मात्रे की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुये.....
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दार्जिलिंग में एक क्षेत्रीय पार्टी के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज गैरकानूनी करार दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निशिता निर्मल मात्रे की अगुवाई वाली दो सदस्यीय पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुये उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा की पीठ की ओर से पूर्व में जारी एक आदेश की तर्ज पर यह आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि हड़ताल के कारण हिल रिसोर्ट दार्जिलिंग में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। न्यायालय ने हड़ताल के कारण संपत्तियों के नुकसान के संबंध में राज्य के प्रमुख सचिव को दो सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।