'AAP' विधायकों ने लाभ के पद को लेकर चुनाव आयोग में चल रही कार्यवाही को चुनौती दी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Aug, 2017 11:27 PM

challenged the election commission for the benefit of the mlas

दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाभ के पद कथित रूप से संभालने के लिए आठ आप विधायकों के खिलाफ दायर शिकायत की सु....

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाभ के पद कथित रूप से संभालने के लिए आठ आप विधायकों के खिलाफ दायर शिकायत की सुनवाई जारी रखने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विधायकों की याचिकाओं पर चुनाव आयोग से आज जवाब मांगा। न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर आम आदमी पार्टी (आप) विधायकों की याचिका पर उससे जवाब मांगा। याचिका में विधायकों ने दावा किया कि उच्च न्यायालय के उनकी नियुक्तियों को असांवैधानिक करार देने तथा निरस्त करने के बाद चुनाव आयोग द्वारा मामले की सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। 


अदालत ने अपने आदेश में इस बात पर भी ध्यान दिया कि याचिकाकत्र्ता इस समय चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे क्योंकि चुनाव आयोग ने अगली सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी है। अदालत ने कहा कि अगर चुनाव आयोग के समक्ष कोई तारीख तय की जाती है तो याचिकाकत्र्ताओं के पास इस पर रोक लगाने की मांग करने की आजादी होगी। चुनाव आयोग के 23 जून के फैसले के खिलाफ अदालत का रूख करने वाले आप विधायकों ने दावा किया कि चुनाव आयोग का आदेश ‘‘पूरी तरह से अयोग्य, अनुचित, मनमाना, अजीब और उसके अधिकारों का गंभीर दुरूपयोग’’ है। 


अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ लाभ के पद को लेकर प्रशांत पटेल नाम के एक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी। इसके बाद जरनैल सिंह के पंजाब विधानसभा चुनाव लडऩे के लिए राजौरी गार्डन के विधायक के रूप में इस्तीफा देने के साथ उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई। 

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