कोयला घोटाला: CBI के पूर्व निदेशक के खिलाफ जांच के आदेश

Edited By ,Updated: 23 Jan, 2017 08:29 PM

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पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं।

नई दिल्ली : पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सीबीआई निदेशक और 2 अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में एसआईटी जांच का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीधे तौर पर जांच पर निगरानी रखी जाएगी। पीठ ने कहा कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक एमएल शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने पहली नजर में यह पाया है कि सिन्हा ने कोयला घोटाले की जांच को कथित रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया था।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी। भूषण ने आरोप लगाया था कि पद पर रहते हुए उन्होंने अपने आवास पर घोटाले के आरोपियों से मुलाकात की थी, जबकि घोटाले की जांच जारी थी। कोर्ट ने कहा कि कोयला घोटाला मामलों में विशेष लोक अभियोजक वरिष्ठ अधिवक्ता आरए चीमा इस मामले में अपने दल के साथ के कानूनी पहलुओं पर सीबीआई निदेशक की मदद करेंगे। 

सिन्हा के खिलाफ थे सबूत
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमएल शर्मा कमेटी ने शुरुआती जांच में सिन्हा को कोयला घोटाला मामले को प्रभावित करने का दोषी पाया था। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी में मौजूद एंट्री सही लग रही है। कमेटी का मानना है कि रजिस्टर में मौजूद एंट्रीज से यह जाहिर होता है कि रंजीत सिन्हा कुछ आरोपियों से मिले थे। कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने और आगे की कार्रवाई पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

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