कोयला घोटाला: मधु कोड़ा को 3 साल की सजा, 25 लाख का जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Dec, 2017 01:05 PM

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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार के दोषी करार दिए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोड़ा पर 25...

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार के दोषी करार दिए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोड़ा पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।  

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने बुधवार को कोड़ा, गुप्ता, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. बसु और अन्य को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आपराधिक साजिश तथा भ्रष्टाचार का दोषी करार देते हुये फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था।  सीबीआई ने दिसंबर 2014 में विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) के पक्ष में कोयला ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार को लेकर कोड़ा और तीन अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।  

सीबीआई की अदालत ने 14 जुलाई 2015 को आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप तय करने के निर्देश दिए थे और 31 जुलाई 2015 को आरोप तय कर दिया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि वीआईएसयूएल ने 08 जनवरी 2007 को राजहरा नॉर्थ कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन दिया था। 

झारखंड सरकार और इस्पात मंत्रालय ने वीआईएसयूएल को कोयला ब्लॉक का आवंटन करने की सिफारिश नहीं की, इसके बावजूद 36वीं स्क्रीनिंग कमेटी ने आरोपी कंपनी को ब्लॉक देने की सिफारिश कर दी। स्क्रीनिंग कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन एच.सी. गुप्ता ने यह तथ्य तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से छिपाया कि झारखंड सरकार ने वीआईएसयूएल को कोयला ब्लॉक का आवंटन करने की सिफारिश नहीं की है। उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार डॉ. सिंह के पास ही था। 

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