बोफोर्स मामले में अपील मोदी सरकार की ‘ओछी' हरकत: कांग्रेस

Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Feb, 2018 03:29 PM

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कांग्रेस ने बोफोर्स मामले में अपील दायर करने के लिए मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आज कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में जनाक्रोश से बचने तथा असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वह इसतरह की  ‘ओछी'' हरकत कर रही है।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बोफोर्स मामले में अपील दायर करने के लिए मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आज कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में जनाक्रोश से बचने तथा असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वह इसतरह की  ‘ओछी' हरकत कर रही है।  कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहां पार्टी मुख्यालय में प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2005 में इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को क्लीन चिट देकर भाजपा के दुष्प्रचार की कलई खोल दी थी और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था।  

चुनाव में अपनी हार से भयभीत है भाजपा
उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के अटार्नी जनरल ने भी इसे झूठा मामला बताया है और अपील न दायर करने की सलाह दी थी। इसके बावजूद मोदी सरकार ने गांधी की मौत के करीब तीन दशक बाद इस मामले में अपील दायर करके  ‘ओछी' और ‘सस्ती' हरकत की है। सुरजेवाला ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी हार से भयभीत भाजपा ने जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों की ओर से हटाने के लिए यह हरकत की है।  उन्होंने कहा कि जहां तक बोफोर्स तोपों का सवाल है तो कारगिल युद्ध में इन्हें आजमाया जा चुका है। युद्ध के दौरान जब इन तोपों से निकले गोलों की आग से दुश्मन के हौसले पस्त हो रहे थे तो सैनिक‘राजीव गांधी अमर रहे‘ के नारे लगा रहे थे।  

बोफोर्स मामले में सीबीआई ने याचिका दायर की
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बोफोर्स मामले में कल उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका दायर की। सीबीआई ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 31 मई 2005 के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है। उच्च न्यायालय ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले के आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया था, लेकिन तब सीबीआई ने उसके खिलाफ अपील की थी । अब सीबीआई का कहना है कि उसे इस मामले में कुछ ठोस साक्ष्य मिले हैं । सीबीआई की ओर से अपील न दायर किये जाने के बाद पेशे से वकील अजय अग्रवाल ने अपील दायर की थी, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अब शुरू हुई है।  

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